India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |गुरुवार सितम्बर 29, 2022 04:22 PM IST सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने कहा, "हम इस विचार से हैं कि नवलखा एक विचाराधीन कैदी हैं. उनका भी स्वास्थ्य का अधिकार है. इसलिए तलोजा जेल के सुपरीटेंडेंट को आदेश देते हैं कि वो नवलखा को उनकी पसंद के जसलोक अस्पताल ले जाएं. हम अभी इस मामले में हाउस अरेस्ट के बड़े मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं."