'शशि थरूर को अग्रिम जमानत'

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  • India | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला |शनिवार जुलाई 7, 2018 11:03 AM IST
    सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. उन्हें जमानत मिल गई है. गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी थी.
  • India | Written by: शंकर पंडित |शुक्रवार जुलाई 6, 2018 01:04 PM IST
    सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जुलाई 5, 2018 12:43 PM IST
    सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी दी है. हालांकि, कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी है. यानी शशि थरूर को एक लाख रूपये कोर्ट के समक्ष जमा करने होंगे. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी. बुधवार को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जांच एजेंसी ने इस याचिका का विरोध किया था. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 4, 2018 11:01 AM IST
    दिल्ली की अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश कल तक के लिये सुरक्षित रखा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए कल अदालत में अर्जी दी थी. इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है.
  • India | भाषा |मंगलवार जुलाई 3, 2018 02:40 PM IST
    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए आज दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी. इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है. विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार के समक्ष थरूर की अग्रिम जमानत की अर्जी सुनवाई के लिये आयी. अदालत ने इस पर दक्षिण दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए अर्जी पर कल सुनवाई करने का निश्चय किया है.
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