'सज्जन कुमार सजा'

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  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार सितम्बर 4, 2020 01:19 PM IST
    1984 सिख विरोधी दंगों के मामले उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार कर दिया है. दरअसल, सज्जन कुमार की ओर से बढ़ती उम्र और बीमारी को आधार बनाकर जमानत मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |बुधवार नवम्बर 6, 2019 11:45 AM IST
    1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को कोई राहत नहीं मिली है. अभी कुमार को जेल में रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने जेल में बंद सज्जन कुमार की मेडिकल जांच के लिए एम्स के निदेशक को डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है. साथ ही कहा है कि चार हफ्ते में बोर्ड रिपोर्ट दाखिल करे. सज्जन कुमार ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी थी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई जून 2020 के लिए सूचीबद्ध की थी. जिसमें सज्जन कुमार ने जल्द सुनवाई की अर्जी लगाई थी. 1984 के सिख विरोधी दंगों के दिल्ली कैंट मामले में सज्जन कुमार उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार जनवरी 14, 2019 12:48 PM IST
    बता दें कि सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी था. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार दिसम्बर 31, 2018 03:22 PM IST
    सरेंडर से पहले सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर शीतकालीन छुट्टियों के दौरान 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है. उच्चतम न्यायालय एक जनवरी तक बंद है और दो जनवरी से वहां सामान्य कामकाज शुरू होगा. वकील ने कहा, 'हम उच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करेंगे.'
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार दिसम्बर 31, 2018 02:27 PM IST
    सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार आज अदालत में समर्पण कर दिया है.दिल्ली हाईकोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया था. सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने पीटीआई भाषा से कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर अपील पर शीतकालीन अवकाश के दौरान 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट एक जनवरी तक बंद है और दो जनवरी से वहां सामान्य कामकाज शुरू होगा. उन्होंने कहा, 'हम हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करेंगे.' आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 1984 के दंगों से संबंधित एक मामले में 17 दिसंबर को 73 वर्षीय पूर्व सांसद सज्जन कुमार को शेष सामान्य जीवन के लिये उम्र कैद और पांच अन्य दोषियों को अलग अलग अवधि की सजा सुनायी थी और उन्हें 31 दिसंबर तक समर्पण करने का आदेश दिया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 2700 से अधिक सिख मारे गये थे जो निश्चित ही 'अकल्पनीय पैमाने का नरसंहार' था. अदालत ने कहा था कि यह मानवता के खिलाफ उन लोगों द्वारा किया गया अपराध था जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और जिनकी कानून लागू करने वाली एजेन्सियां मदद कर रही थीं.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार दिसम्बर 31, 2018 11:34 AM IST
    सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार आज अदालत में समर्पण कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह समय सीमा बढ़ाने का उनका अनुरोध खारिज कर दिया था. सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर शीतकालीन छुट्टियों के दौरान 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है.
  • India | भाषा |शनिवार दिसम्बर 22, 2018 05:12 PM IST
    पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी
  • India | आशीष भार्गव |शुक्रवार दिसम्बर 21, 2018 11:07 AM IST
    1984 सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट मामले में ताउम्र जेल की सजा पाने वाले पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सज्जन कुमार ने याचिका में कोर्ट से सरेंडर करने के लिए 30 दिन का समय मांगा था.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार दिसम्बर 20, 2018 02:19 PM IST
    कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर आत्मसमर्पण करने के लिए 31 जनवरी तक का समय मांगा है. हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |गुरुवार दिसम्बर 20, 2018 11:29 AM IST
    1984 सिख विरोधी दंगे के एक और मामले में आज सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई हुई. दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले की सुनवाई 22 जनवरीर तक टाल दी. सज्जन कुमार के खिलाफ यह मामला नवंबर 1984 में सुल्तानपुरी में 16 की हत्या का है. जबकि इससे पहले दिल्ली कैंट में हुई हिंसा में 5 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है. हालांकि, पीड़ित पक्षों की मांग है कि सज्जन कुमार को उम्रकैद नहीं, बल्कि फांसी की सजा हो. हालांकि, इस पर पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का की अपनी एक अलग दलील है. 
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