Edited by: तिलकराज (एएनआई के इनपुट के साथ)AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (महिला की शील का अपमान करना) के तहत दर्ज की गई है.