प्रकाशित: जुलाई 16, 2019 05:30 PM IST | अवधि: 21:26
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कमर्शियल सरोगेसी यानी किराये पर कोख पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार ने सरोगेसी नियमन विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश कर दिया है. इस विधेयक में कमर्शियल सरोगेसी को गैर-कानूनी ठहराया गया है. इसका उल्लघंन करने वालों को 10 साल की सजा और जुर्माना के भा प्रावधान है. सरकार को इस विधेयक को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल के वर्षों में भारत में सरोगेसी को लेकर नई समस्याएं सामने आई हैं. ऐसी बाते सामनें आई हैं कि सरोगेट माताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. कानून के आभाव में इसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है.