लव जिहाद पर बहस के बीच इलाहाबाद HC ने कहा, पसंद का साथी चुनना मौलिक अधिकार
प्रकाशित: नवम्बर 24, 2020 01:30 PM IST | अवधि: 14:59
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है. इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कथित लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा, "एक व्यक्तिगत संबंध में हस्ताक्षेप करना दो लोगों की पंसद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा."