28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस (Babri Demolition Verdict) में बुधवार को फैसला आ गया. लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्यगोपाल दास सहित सभी 32 आरोपियों को बरी (all accused acquitted) कर दिया. अदालत ने इस बात को माना कि 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना पूर्व नियोजित नहीं थी.
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