हरियाणा में 72 घंटे से ज्यादा रुकने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
प्रकाशित: जून 19, 2020 01:16 PM IST | अवधि: 16:09
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हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने फरमान जारी किया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे से ज्यादा रुकने के लिए पंजीकरण कराना होगा. 'सरल' पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा. बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली से हरियाणा में आ रहे लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया है.