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हम लोग : अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा कहां तक?

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भारतीय दंड संहिता के आर्टिकल 124 में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का मंथन करता है तो ये अपराध है, इसमें तीन साल की सजा हो सकती है, आजीवन जेल की सजा हो सकती है.



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