गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन कानून में किया बदलाव
प्रकाशित: सितम्बर 17, 2019 09:31 AM IST | अवधि: 2:45
Share
विदेशी फंड हासिल करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को यह लिखित प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी व्यक्ति के धर्मांतरण में शामिल नहीं रहे हैं. इसके लिए गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन कानून में बदलाव किए है. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कुछ जांच एजेंसियों से यह जानकारी मिली थी कि धर्मांतरण में एनजीओ शामिल रहे हैं.