दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला देते हुए कहा कि एसीबी और जांच आयोग पर केंद्र का अधिकार है. वहीं ज्वॉइंटर सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के ट्रांसफर पर एलजी का अधिकार बताया. इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नाखुशी जताई है.
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