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अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा- देवता को नाबालिग माना जाता है

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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने अयोध्या मामले पर अपना फैसला सुना दिया है. दशकों पुराने तथा पूरे देश को आंदोलित करते रहे केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि का कब्ज़ा सरकारी ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया है, तथा उत्तर प्रदेश के इसी पवित्र शहर में एक 'प्रमुख' स्थान पर मस्जिद के लिए भी ज़मीन आवंटित की जाएगी. इस केस में वादी भगवान रामचंद्र के बालस्वरूप 'रामलला' को 2.77 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग ने एनडीटीवी से बात की.



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