कागज़ात न हों तो भी नही काटेगा चालान, लेकिन ये होगी शर्त
प्रकाशित: सितम्बर 25, 2019 01:57 PM IST | अवधि: 3:05
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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक अगर वाहन चालक अपने आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस आदि जानकारी मोबाइल फ़ोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखा दे तो उसको वैध माना जाए और उनका चालान ना किया जाए. देखे रिपोर्ट