प्रकाशित: जनवरी 29, 2019 08:05 PM IST | अवधि: 3:57
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि अयोध्या में विवादित जगह के चारों तरफ अधिग्रहित की गई बाकी जमीन उसके मालिकों को वापस की जाये. 1993 में सुप्रीम कोर्ट की सविधान पीठ ने कहा था कि ये अधिग्रहण इसलिए जरूरी है ताकि जीत के बाद जिस धर्म का पूजा स्थान वहां बने उसके रास्ते में दूसरे मज़हब की इमारत से रुकावट न पैदा हो. इसपर तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं.