प्रकाशित: दिसम्बर 10, 2019 12:16 AM IST | अवधि: 3:29
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दिन भर चली बहस के बाद देर रात नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा (Lok Sabha) से पास हो गया. बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. बिल को लेकर सदन में दिन भर चली चर्चा के बाद गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सभी सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है. इस बिल के माध्यम से उन शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम होगा. उन्होंने कहा कि सदस्यों ने आर्टिकल-14 का हवाला देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया. मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है न ही ये आर्टिकल-14 का उल्लंघन करता है.