सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार के हाथ में लोगों की दीवाली
प्रकाशित: अक्टूबर 14, 2020 05:05 PM IST | अवधि: 1:51
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Loan Moratorium Case : लोन पर मोहलत से दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में आम आदमी की दीवाली है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, "जिन्होंने 2 करोड़ तक का ऋण लिया है इसे लागू करने के लिए औपचारिकताएं कब पूरी की जाएंगी?" इस पर केंद्र ने जवाब दिया, "राहत देने की बाहरी सीमा 15 नवंबर है. सरकार एक बड़ा बोझ उठा रही है, लेकिन हम इस आंकड़े का उल्लेख नहीं कर रहे हैं. सरकार द्वारा दी गई राहत जो भी लागू होगी, यह हो जाएगा."