किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है, इसका निर्धारण पुलिस करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई टाल रहे है.आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें. CJI ने ए पी सिंह को कहा कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नही ये पुलिस तय करेगी. हम पहली अथॉरिटी नहीं हैं. बताते चलें कि ए पी सिंह ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी.
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