26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित रैली के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर दोहराया कि इसका फैसला दिल्ली पुलिस ही करे. SG ने बहस की शुरुआत की और कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें. CJI ने SG को कहा की हम पहले ही कह चुके है ये मामला पुलिस का है. हम इस मामले में कोई आदेश नही देंगे. ऑथोरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें.इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि किसानों को दिल्ली आने देने या फिर नहीं आने देने का फैसला पूरी तरह से पुलिस का होगा. कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा.
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