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अर्नब गोस्वामी को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

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रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्‍वामी (Arnab Goswami) को बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. लोअर कोर्ट चार दिन के अंदर जमानत की उनकी अपील पर फैसला करेगा. इसके मायने यह है कि फिलहाल अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे. हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अर्नब को निचली अदालत जाने को कहा है.बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले अर्नब ने सोमवार दोपहर जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया है.



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