क्या सज़ा-ए-मौत के लिए दूसरा विकल्प संभव है: सुप्रीम कोर्ट
प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2017 07:12 PM IST | अवधि: 2:31
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देश में मौत की सज़ा के लिए फांसी दी जाती है. लेकिन क्या मौत की सज़ा किसी और तरीके से भी दी जा सकती है. इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट का मानना है कि दोषी को मौत की सज़ा देते हुए उसका सम्मान बना रहे, उसे तड़पाकर नहीं बल्कि शांति से मौत दी जाए.