जामिया हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए
प्रकाशित: दिसम्बर 17, 2019 01:26 PM IST | अवधि: 8:14
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सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के कथित अत्याचार संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि जांच के लिए पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बसों को कैसे जलाया गया? प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘हम तथ्य जानने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए.’ इससे पहले, जामिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के संगठन के वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए.