नरोत्तम मिश्रा मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उनकी अयोग्यता बनी रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चुनाव आयोग के अयोग्य करार देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ यह साफ हो गया है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे.
Advertisement
Advertisement