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टूलकिट मामले में निकिता जैकब को मुंबई हाईकोर्ट से मिली जमानत

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टूलकिट मामले (Toolkit Cases) में निकिता जैकब (Nikita Jacob) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई. उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम राहत दी गई है. दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से जमानत मांगी. इससे पहले इसी मामले में एक और आरोपी शांतनु मुलुक को भी जमानत मिल चुकी है. निकिता के वकील अभिषेक येंडे ने कहा कि हमने ज्यूरीडिक्शन पर विरोध किया था. 16 फरवरी को भी कोर्ट में इस पर बहस हुई थी. जिसके बाद अलग-अलग दलील के बाद आज हमारे पक्ष में फैसला आया. 16 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने बताया कि अंतरिम जमानत का फैसला ऊपरी बेंच के पास विचाराधीन था. लेकिन 17 फरवरी को जमानत दे दिया गया.



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