नोटबंदी : जो वाजिब वजहों से तय मियाद में पैसे नहीं जमा करा पाए, सरकार उनकी संपत्ति नहीं छीन सकती-SC
प्रकाशित: जुलाई 04, 2017 12:50 PM IST | अवधि: 3:28
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नोटबंदी के दौरान अपने पैसे निर्धारित अवधि में नहीं जमा कर पाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI से पूछा कि जो लोग नोटबंदी के दौरान दिए वक्त में पुराने नोट जमा नहीं करा पाए उनके लिए कोई विंडो क्यों नहीं हो सकती?