राष्ट्रपति ने अयोग्य ठहराए जाने की याचिका खारिज की
प्रकाशित: नवम्बर 06, 2019 08:36 AM IST | अवधि: 0:24
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों के कथित रूप से लाभ के पद पर रहने को लेकर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी है. इसे आप के लिए राहत माना जा रहा है. चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके (आयोग) द्वारा दी गयी राय पर आधारित है. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते. आखिरकार, सत्य की जीत हुई.'