आरबीआई के गाइलाइन : ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड में खामियाजा बैंक उठाएगा, आप नहीं, पर शर्तें लागू
प्रकाशित: जुलाई 07, 2017 09:23 AM IST | अवधि: 2:48
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आम आदमी के लिए यह राहत की बात है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी की स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी तय की है जिसमें खामियाजा पीड़ित व्यक्ति नहीं बल्कि बैंक खुद उठाएगा हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें ग्राहक भी लागू हैं.