SC ने जेपी एसोसिएट्स को दिया 200 करोड़ जमा कराने के निर्देश
प्रकाशित: मार्च 21, 2018 12:43 PM IST | अवधि: 4:07
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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने 100 करोड़ अप्रैल 15 तक और अन्य 100 करोड़ दस मई तक कराने होंगे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जेपी खरीदारों के पैसे पर बैठे नहीं रह सकता. हमें खरीदारों की चिंता है, कोर्ट खरीदारों की फ्लैट दिलाने या पैसे दिलाने में मदद करना चाहते हैं.