तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
प्रकाशित: सितम्बर 13, 2017 08:27 AM IST | अवधि: 1:54
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सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में बड़ी कानून अड़चन को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर परिस्थितियां खास हों तो तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं है.