नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक़ दिल्ली एनसीआर में उन पब्लिक या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम पर रोक लगेगी जो कि प्रदूषण के मानकों पर खरा नहीं उतरते।
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