मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दाखिल कांग्रेसी नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 8 अक्तूबर को कांग्रेसी नेता और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने फैसला सुरक्षित लिया रखा था. दोनों नेताओं ने इन राज्यों में लाखों बोगस वोटर होने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग हर क्षेत्र में दस फीसदी बूथों में EVM से वीवीपीएटी का औचक निरीक्षण करे. वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि वो फर्जी और बोगस वोटरों को हटा चुका है. गलत तथ्य रखने के लिए कांग्रेसी नेताओं पर कारवाई होनी चाहिए.