प्रकाशित: सितम्बर 16, 2019 08:58 PM IST | अवधि: 2:19
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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद द्वारा कानून की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गठित यूपी पुलिस की एसआईटी सोमवार को पीड़िता को लेकर स्थानीय अदालत पहुंची. यहां पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया गया. अब तक मामले से जुड़े बाकी तमाम गवाहों, शिकायतकर्ता का बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है. सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता का बयान बचा था, जिसमें उसने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.