प्रकाशित: मार्च 14, 2013 07:44 PM IST | अवधि: 3:01
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महिलाओं के साथ बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए कडे दंड का प्रावधान करने वाले विधेयक को गुरुवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। विधेयक में एसिड हमला, पीछा करने, घूरने और छिपकर ताकझांक करने को आपराधिक कृत्य माना गया है।