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शादी के लिए अब एक महीने का इंतजार जरूरी नहीं, स्पेशल मैरिजेस एक्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

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स्पेशल मैरिजेस एक्ट (Special Marriage Act) में अब फौरन शादी हो सकेगी. अब शादी के लिए एक महीने इंतजार नहीं करना होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एक महीने तक शादी करने वालों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगाने की पाबंदी खत्म कर दी है. अदालत ने ये आदेश एक हैबिस कार्प्स एक्ट (Habeas Corpus Act) के तहत सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले में सफिया सुल्ताना नाम की एक मुस्लिम लड़की ने हिन्दू बनकर अपने दोस्त अभिषेक से शादी कर ली थी, लेकिन सफिया के पिता उसे उसके पति के साथ जाने से रोक रहे थे. कोर्ट ने अपने फैसले में इसे निजता का उल्लंघन बताया है.



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