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रवीश कुमार का प्राइम टाइम: कर्नाटक संकट पर क्या कहती है संवैधानिक प्रक्रिया

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कर्नाटक में जारी उठापटक पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है और कहा कि तब तक यथा स्थिति रहे. इससे पहले बागी विधायकों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायकों को मेरे पास आना चाहिए था, उनको सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए था. स्पीकर ने कहा कि मुझे पूरी रात इस्तीफों को पढ़ना है. जनता के प्रति जवाबदेह हूं.' वहीं बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि स्पीकर ने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें निर्देश नही दे सकता. स्पीकर ने ये भी कहा था कि मैं पहले इस्तीफे को देखूंगा उसके बाद फैसला करूंगा और अभी तक कोई फैसला भी नहीं दिया. बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि ये मामला केवल इस्तीफे का है. बागी पब्लिक, टीवी और कोर्ट हर जगह कह रहे है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं. इस पर प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि स्पीकर का फैसला क्या है, तो बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि अभी तक स्पीकर की तरफ से कुछ नही कहा गया है.



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