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रवीश कुमार का प्राइम टाइम : क्या विरोध का दायरा सीमित किया जा रहा है?

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शाहीन बाग का धरना 24 मार्च को हट गया था. 7 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. जबकि इस धरने को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जनवरी और फरवरी के महीने में ही दी जा चुकी थीं. वकील अमित साहनी और बीजेपी के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिका थी कि किसी सार्वजनिक सड़क पर अनिश्चितकाल के लिए धरना नहीं दिया जा सकता इससे नागरिकों को दिक्कत होती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस का काम है. अदालत आदेश नहीं दे सकती है कि पुलिस किसी आंदोलन को कैसे हैंडल करे. सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही किया. आइए देखते हैं प्राइम टाइम, रवीश कुमार के साथ...



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