आयकर भरने वालों के लिए विभाग ने नया आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किया है. यह फॉर्म वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू होगा. नया फॉर्म आयकरदाताओं से ज्यादा जानकारी मांग रहा है. सैलरी स्ट्रक्टर और प्रॉपर्टी से आय पर ज्यादा जानकारी ली जा रही है. एक पन्ने का आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को विभाग ने नोटिफाई किया है.
आयकर विभाग के अनुसार, आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को कोई भी नागरिक भर सकता है जिसकी आय 50 लाख रुपये सालाना तक है और यह आय वह सैलरी, प्रॉपर्टी से या फिर अन्य स्रोतों (ब्याज़ आदि) से प्राप्त कर रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक पन्ने के आईटीआर फॉर्म -1 (सहज) को नोटिफाई किया गया था. विभाग कहना है कि इससे करीब 3 करोड़ आयकरदाताओं को फायदा पहुंचा था. यानि इतने आयकर दाताओं ने यह फॉर्म भरा था.
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अशोक महेश्वरी एंड एसोशिएक्ट में टैक्स और रेगुलेटरी के निदेशक संदीप सहगल का कहना है कि सहज में बदलाव किए गए हैं ताकि इस में सैलरी और संपत्ति से आय को शामिल किया जा सके जैसा कि अन्य फॉर्म में होता था. इसलिए कहा जा सकता है कि फॉर्म की सहजता के साथ कुछ समझौता हुआ. इसमें बिजनेसमैन और पेशेवर लोगों के जीएसटीएन और जीएसटी रिटर्न के हिसाब से टर्नओवर को भी शामिल किया गया है. इसलिए देखा जाए तो इसमें कोशिश की गई है ताकि चेक रखा जाए यानि आय की सही जांच हो सके।
इस बार सहज फॉर्म में करदाता की सैलरी डिटेल में मांगी गई है. जैसे अलाउंसेस जो आयकर में छूट के दायरे में नहीं आते है, अनुलाभ की कीमत (perquisites), सेक्शन 16 के तहत सैलरी और डिडक्शन के एवज में लिए गए लाभ की जानकारी देनी होगी. 31 जुलाई तक लोग अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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