SP सांसद आजम खान के बेटे को SC से बड़ी राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी 25 साल से कम उम्र होने की वजह से रद्द कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

SP सांसद आजम खान के बेटे को SC से बड़ी राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है.

नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया था. कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम के चुनाव को रद्द करते हुए वहां उप चुनाव चुनाव कराने का आदेश जारी किया था. अब्दुल्ला ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है. इसी साल जनवरी में अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने की उम्र से कम थी. 

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दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी 25 साल से कम उम्र होने की वजह से रद्द कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के चुनाव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी. अली ने अपनी याचिका में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था.अली के मुताबिक खान के पास जन्म के दो दस्तावेज हैं. फिलहाल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

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