पश्चिम बंगाल में BJP की रथयात्रा को मंजूरी देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कही यह बात...

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

पश्चिम बंगाल में BJP की रथयात्रा को मंजूरी देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कही यह बात...

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली की एक फोटो (फाइल तस्वीर)

खास बातें

  • पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी नहीं
  • शीर्ष कोर्ट ने सिर्फ रैलियां, सभाएं करने की इजाजत दी
  • कोर्ट ने कहा, रथ यात्रा से बिगड़ सकता है सौहार्द
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा (BJP Rath Yatra) को अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को राज्य में सिर्फ रैलियां और सभाएं आयोजित करने की इजाजत दी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा (Rath Yatra) से सौहार्द बिगड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि BJP नई यात्रा के लिए संशोधित योजना लेकर आती है, तो उस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से रथयात्रा को लेकर नया शेड्यूल पश्चिम बंगाल सरकार को देने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बीजेपी के नए यात्रा शेड्यूल पर संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर फैसला ले ताकि इनका मौलिक अधिकार प्रभावित न हो.

 


बता दें कि बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार की यह दलील थी कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा. बाद में बीजेपी ने इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने रथयात्रा की मंजूरी दे दी थी, लेकिन डिविजन बेंच ने रथयात्रा को मंजूरी नहीं दी. हाई कोर्ट के
फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 

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भाजपा की प्रदेश इकाई ने रैली निकालने की इजाजत के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. आगामी आम चुनावों से पहले भाजपा राज्य के 42 संसदीय क्षेत्रों से यह यात्रा निकालना चाहती है. अपनी याचिका में भाजपा ने कहा कि शांतिपूर्ण यात्रा के आयोजन के उनके मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं की जा सकती. पार्टी ने राज्य के तीन जिलों से यह यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी.  

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भाजपा प्रदेश इकाई ने दलील दी थी कि राज्य सरकार बार-बार नागरिकों के मौलिक
अधिकारों पर 'हमला' कर रही है और विभिन्न संगठनों को अनुमति देने से इनकार कर रही है. इसके चलते राज्य सरकार
की गतिविधियों को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इसमें दावा किया गया कि पहले भी 'भाजपा को परेशान करने के
लिए' कई बार आखिरी वक्त में इजाजत नहीं दी गई और इसी वजह से उसने बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया. साथ ही
इसमें कहा गया कि पार्टी 'पश्चिम बंगाल में 2014 से ही ऐसे राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रही है.'

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