कोरोना वायरस: हरियाणा के मंत्री का ऐलान- जेल में कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की सजा में माफी

पोस्को एक्ट, बलात्कार, एसिड अटैक, धारा 379-B, मादक पदार्थ आरोपी और विदेशी कैदी को किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी.

कोरोना वायरस: हरियाणा के मंत्री का ऐलान- जेल में कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की सजा में माफी

प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हरियाणा सरकार ने जेल में बंद कैदियों को तीन महीने तक की सजा की माफी का ऐलान किया है. राज्य के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि सात साल तक की सजा वाले कैदियों को आठ सप्ताह तक की पैरोल/फरलो और बंदियों को 60 दिन तक की जमानत मिलेगी. 65 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को पैरोल और फरलो का लाभ मिलेगा. पोस्को एक्ट, बलात्कार, एसिड अटैक, धारा 379-B, मादक पदार्थ आरोपी और विदेशी कैदी को किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी. 

इससे पहले तिहाड़ जेल ने तीन हजार कैदियों को छोड़ने का फैसाल किया था. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते करीब 3 हज़ार कैदी  छोड़े जाएंगे. जिसमें 1500 कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से अलग अलग अपराधों में सज़ा हो चुकी है. इन्हें पैरोल या फरलो पर छोड़ा जाएगा जबकि करीब 1500 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन यानि अंडर ट्रायल हैं उन्हें अंतरिम जमानत देकर छोड़ा जाएगा. 

बता दें, देश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 600 के पार पहुंच गई. इस बीच,प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया  है और संक्रमितों के इलाज के लिए सैन्य आयुध फैक्टरियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अस्पतालों में 2,000 बेड की व्यवस्था पृथक वार्ड के तहत की है. शिमला के अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त तैयारियों के अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रावासों के 2,000 कमरों को पृथक केंद्र बनाने के लिए  अपने कब्जे में लिया है. कोलकाता में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शहर में 2,200 बिस्तरों के सरकारी अस्पताल में अन्य बीमारियों के नये मरीजों की भर्ती बंद कर दी गई है और जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं एवं उनकी हालत स्थिर हैं उन्हें छुट्टी दी जा रही है ताकि पृथक केंद्र बनाया जा सके.

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