Covid-19 मरीजों की निजता का मामला : दिल्ली सरकार ने HC को बताया- घरों के बाहर नहीं लगाए जाएंगे आइसोलेशन पोस्टर

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को बताया है कि उसने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी घर के बाहर COVID-19 आइसोलेशन के पोस्टर ना लगाएं.

Covid-19 मरीजों की निजता का मामला : दिल्ली सरकार ने HC को बताया- घरों के बाहर नहीं लगाए जाएंगे आइसोलेशन पोस्टर

दिल्ली HC में कोविड मरीजों की निजता पर सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

Delhi Coronavirus: दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे COVID-19 मरीजों की निजता के मामले में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को बताया है कि उसने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी घर के बाहर COVID-19 आइसोलेशन के पोस्टर ना लगाएं. सरकार ने कहा है कि सभी ऐसे मरीजों के घरों के बाहर जो पोस्टर पहले से लगाए गए हैं, उन्हें तत्काल हटाने के लिए कहा गया है. इसके बाद कोर्ट ने इस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है.

दिल्ली सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं है कि वे RWA या किसी अन्य व्यक्ति के साथ COVID-19 पॉजिटिव मरीजों के नाम साझा करें. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 पॉजिटिव व्यक्तियों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया.

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इससे पहले हाईकोर्ट ने कुश कालरा द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों को निर्देश जारी किए जाएं ताकि Covid-19 के मरीजों के नामों को किसी भी व्यक्ति विशेषकर RWA, वॉट्सऐप ग्रुप्स आदि से प्रसारित ना किया जा सके.

जनहित याचिका में कहा गया है कि व्यक्तियों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित निजता के मौलिक अधिकार का एक गंभीर उल्लंघन है.

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