ऑड-ईवन पर दिल्ली सरकार ने इन दलीलों के साथ NGT में फिर दायर की पुनर्विचार याचिका

ऑड-ईवन को लेकर मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन से महिलाओं-दोपहिया वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी.

ऑड-ईवन पर दिल्ली सरकार ने इन दलीलों के साथ NGT में फिर दायर की पुनर्विचार याचिका

फाइल फोटो

खास बातें

  • अभी तक दिल्ली सरकार एनजीटी को संतुष्ट करने में असफल रही है.
  • दिल्ली में अभी ऑड-ईवन लागू नहीं हो पाया है.
  • दिल्ली सरकार ने अब एक नई अर्ज़ी दी
नई दिल्ली:

ऑड-ईवन को लेकर मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन से महिलाओं-दोपहिया वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी. इस बीच दिल्ली सरकार ने एनजीटी में लगाई याचिका को दोबारा कुछ बदलाव करने के बात कह कर वापस ले लिया है. ऑड-ईवन फॉर्मूले के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक नई पुर्नविचार याचिका दायर की है, जिसमें कई दलीलें भी शामिल की है. इससे पहले आज दिन में दिल्ली सरकार की पहले की अपील पर एनजीटी ने कई सवाल खड़े किए. एनजीटी ने साफ कहा कि आपने कुछ नहीं किया. इसके बाद दिल्ली सरकार ने अर्जी वापस ली और फिर शाम तक नई अर्जी दे दी.

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दुपहिया व महिला चालकों को छूट देने की अपील
सरकार का कहना है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी ऑड-ईवन योजना को लागू करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में भी जहरीली हवाओं का धुंध फैला हुआ है. दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली में कुल 25 लाख दुपहिया वाहनों में रोजाना लगभग 68 हजार वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं. अगर दोपहिया वाहनों को इस योजना से बाहर नहीं रखते हैं तो 2500 बसों की और जरूरत होगी. जोकि दिल्ली के पास नहीं है. दिल्ली सरकार ने अपनी नई पुर्नविचार याचिका में महिलाओं को ऑड-ईवन के नियमों से बाहर रखने का भी बचाव किया है. सरकार का कहना है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जोकि भारी भीड़ वाले इलाकों में सार्वजनिक परिवहन बसों से यात्रा करना सहज महसूस नहीं कर पातीं. सार्वजनिक परिवहन के शोर की समस्या को एक साल के भीतर कम करने की कोशिश की जाएगी.

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दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ऑड-ईवन के दौरान दो पहिया वाहन पर रोक लगने से करीब 35 लाख यात्रियों का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाता, जिसके लिए उनके पास कोई तंत्र मौजूद नहीं है. इससे पहले एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि वीआईपी, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं दी जा सकती. इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी. एनजीटी ने अपने फैसले में कहा था सरकार दिल्ली आने वाले सभी रास्तों के बार्डर पर जाम न लगें इसके लिए सभी प्राइवेट यातायात सर्विस देने वाले के साथ सरकार कोर्डिनेट कर सीएनजी बसें चला सकती हैं. डीटीसी ऑड-ईवन के दौरान सिर्फ सीएनजी बसों का प्रयोग करें और आने वाले हफ्ते में पानी का छिड़काव किया जाए.

VIDEO: जहरीली हवाओं के धुंध को लेकर गंभीर हुई दिल्ली सरकार


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