दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को एक घर में जबरन घुसने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राऊस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है.कोर्ट उनकी सजा का ऐलान 18 अक्टूबर को करेगा. रामनिवास गोयल को पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में एक भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसने के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया गया है.
गोयल के बिल्डर के घर में घुसने की घटना छह फरवरी 2015 की रात में हुई थी. राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित हुआ है. अदालत ने कहा, ‘‘राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भादंसं की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी ठहराया जाता है.'' अदालत ने सह आरोपी सुमित गोयल को आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी ठहराया.
कोर्ट सजा की अवधि पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. रामनिवास गोयल ने अपने वकील के जरिए आरोपों से इनकार किया. प्राथमिकी के अनुसार एक स्थानीय बिल्डर मनीष घई ने यह शिकायत दर्ज कराई थी. घई ने आरोप लगाया था कि गोयल और उनके समर्थक दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले विवेक विहार स्थित उनके एक मकान में छह फरवरी 2015 की रात में जबरन घुसे थे. घई ने आरोप लगाया था कि उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी.
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दूसरी तरफ गोयल ने घई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव से पहले लोगों को बांटने के लिए शराब, कंबल और अन्य चीजें छिपाकर रखी थीं. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे लोग इस बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन करने के बाद स्थानीय थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त सहित पुलिस की एक टीम के साथ मकान में गए थे.
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(इनपुट भाषा से भी)
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