सरकार ने कोरोना वायरस को 'अधिसूचित आपदा' किया घोषित, पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा

क्वारनटाइन कैंप में मरीजों को अस्थायी आवास,भोजन,पानी, कपड़े और मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाएगी.

सरकार ने कोरोना वायरस को 'अधिसूचित आपदा' किया घोषित, पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा

सरकार ने कोरोना वायरस को अधिसूचित आपदा घोषित कर दिया है.

खास बातें

  • सरकार ने कोरोना वायरस को अधिसूचित आपदा घोषित किया है
  • पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा
  • राज्यों के डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से मदद ली जाएगी
नई दिल्ली :

सरकार ने भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहे कोरोना वायरस को 'अधिसूचित आपदा' घोषित किया है. साथ ही सरकार कोरोना पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सहायता देगी. इसके लिए राज्यों के डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से मदद ली जाएगी और प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी.बता दें कि इससे पहले सरकार ने कोरोना को 'स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित करने से इंकार कर दिया था.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, मरीजों के इलाज का खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी.  इसके अलावा क्वारनटाइन कैंप में मरीजों को अस्थायी आवास,भोजन,पानी, कपड़े और मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाएगी.राज्यों के आपदा राहत कोष का भी इस्तेमाल किया जाएगा. इसे अतिरिक्त टेस्टिंग केंद्र, सुरक्षा और रोकथाम उपकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.


कोरोना वायरस  को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली समेत राज्य सरकारों ने सार्वजनिक जगहों को बंद रखने की घोषणा की है. कोरोना के प्रभाव के चलते आईपीएल को भी स्थगित किया गया है. बता दें कि सरकार ने कोरोना प्रकोप को देखते हुए बाहर से आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए टूरिस्ट ट्रैवल वीजा 15 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दिया है. भारत में फिलहाल कोरोना से 85 लोग संक्रमित हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है.

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