पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह. (फाइल फोटो)
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) और उनके बेटे रनिंदर सिंह को सोमवार को नोटिस जारी किया. आयकर विभाग के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत की अदालत ने अमरिंदर सिंह और रनिंदर सिंह को 25 अप्रैल को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया. आयकर विभाग ने लुधियाना की अतिरिक्त सत्र अदालत के नवंबर 2018 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है.
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अतिरिक्त सत्र अदालत ने इस मामले में अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह को पेश होने के बाबत जारी समन को खारिज कर दिया था. निचली अदालत ने दोनों को सुनवाई के लिए निजी तौर पर पेश होने का समन जारी किया था. दोनों पर गलत बयानी और आयकर विभाग को जानबूझकर गलत जानकारी देने का आरोप है. विभाग ने 2016 में लुधियाना की एक अदालत में दोनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की थी.
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