कोरेगांव-भीमा मामले में गौतम नवलखा को राहत, गिरफ्तारी से सुरक्षा की अवधि 4 हफ्ते के लिए बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में मानव अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम संरक्षण की अवधि मंगलवार को चार सप्ताह के लिये बढ़ा दी.

कोरेगांव-भीमा मामले में गौतम नवलखा को राहत, गिरफ्तारी से सुरक्षा की अवधि 4 हफ्ते के लिए बढ़ी

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जब नवलखा को और अंतरिम संरक्षण दिये जाने का विरोध

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में मानव अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम सुरक्षा की अवधि मंगलवार को चार सप्ताह के लिये बढ़ा दी. न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने गौतम नवलखा से कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिये वह संबंधित अदालत में जाएं. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जब नवलखा को और अंतरिम सुरक्षा दिये जाने का विरोध किया तो पीठ ने सवाल किया कि उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की थी. 

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गौतम नवलखा ने 31 दिसंबर, 2017 को ऐलगार परिषद के बाद कोरेगांव-भीमा में हुई हिंसा की घटना के सिलसिले में जनवरी, 2018 में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने से इंकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है. 

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