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This Article is From Jun 04, 2019

LG बनाम पुदुच्चेरी सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वित्त और भूमि संबंधी फैसले लागू करने पर लगाई रोक

पुदुच्चेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और सरकार के बीच दो टूक होने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वित्त और भूमि संबंधी फैसले लागू करने पर रोक लगा दी है.

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LG बनाम पुदुच्चेरी सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वित्त और भूमि संबंधी फैसले लागू करने पर लगाई रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

पुदुच्चेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और सरकार के बीच दो टूक होने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वित्त और भूमि संबंधी फैसले लागू करने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश सरकार सात जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग हो सकती है लेकिन इसमें वित्तीय और जमीन संबंधी लिया गया फैसला 21 जून तक लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने किरण बेदी की अर्जी पर पुदुच्चेरी सरकार को नोटिस जारी किया. मुख्यमंत्री नारायणसामी को भी मामले में पक्षकार बनाया, नारायणसामी को भी नोटिस भेजा गया. 21 जून को अगली सुनवाई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नारायण सामी को पक्षकार बनाने की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि वित्त व सेवाओं संबंधी मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी. किरण बेदी की ओर से कहा गया कि पुदुच्चेरी में हालात ठीक नहीं हैं. मुख्यमंत्री एलजी ऑफिस को खत्म कर रहे हैं. सात जून को कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुख्यमंत्री को वित्त और सेवाओं संबंधित किसी भी तरह के फैसले लेने से रोका जाए. 

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पुदुच्चेरी सरकार दिल्ली के फैसले के तहत काम कर रही है जबकि दिल्ली सरकार का फैसला पुदुच्चेरी पर लागू नहीं होता. दरअसल पुदुच्चेरी की उपराज्यपाल (एलजी) किरण बेदी  प्रशासनिक अराजकता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को वित्त, सेवाओं से संबंधित किसी भी मुख्य कार्यकारी आदेश को पारित करने से रोकने की मांग की. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उनके अधिकारों को लेकर फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था.

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मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले काग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण को नोटिस जारी किया था. दरअसल हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.

कोर्ट की इस हिदायत के बाद उपराज्यपाल किरण बेदी इस केंद्रशासित प्रदेश की सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं. इसके साथ ही वह न तो सरकार को कोई आदेश दे सकती है और न ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी. बता दें कि अदालत पुदुच्चेरी के सीएम वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच जारी सियासी घमासान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. नारायाणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रही हैं.

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