महाराष्ट्र में होटलों को खोलने की मिली इजाजत, फिलहाल नहीं चलेगी मेट्रो

नए नियमों के तहत राज्य में होटलों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं दफ्तरों को भी 30 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है.

महाराष्ट्र में होटलों को खोलने की मिली इजाजत, फिलहाल नहीं चलेगी मेट्रो

मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने भी एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 (Unlock-4) के ल‍िए द‍िशानिर्देश जारी कर दिए हैं. राज्य में अनलॉक (Unlock-4) की प्रक्रिया को मिशन बिग‍िन अगेन (Mission Begin Again) का नाम दिया गया है. नए नियमों के तहत राज्य में होटलों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं दफ्तरों को भी 30 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है. लेकिन राज्य में फिलहाल मेट्रो सेवा (Metro Services) शुरू नहीं की जाएगी.

पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज, श‍िक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे. ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा. सिनेमा हॉल, स्व‍िमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्कों को भी फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

Unlock 4: अंतरराज्यीय आवाजाही की होगी इजाजत, ई-पास की जरूरत नहीं

गृह मंत्रालय की इजाजत के अलावा लोगों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी. इसके अलावा सामाजिक, राजनतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षण‍िक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम जिनमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों, की इजाजत नहीं रहेगी.

बता दें कि देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और यहां अब तक 7.5 लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं. देशभर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार हो चुका है और सोमवार को लगातार दूसरे दिन 78000 से ज्यादा नए मामले सामने आए. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन नए मामलों में से 70 फीसदी केवल 7 राज्यों में आए. इसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 फीसदी नए मरीज मिले.

आवाजाही पर पाबंदी ना लगाएं, लॉकडाउन में ढील की प्रक्रिया का पालन हो: केंद्र
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