Maharashtra News: महाराष्ट्र मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
खास बातें
- अजित पवार के पक्ष में बीजेपी देगी दलील
- विधानमंडल दल के नेता हैं अजित पवार
- बीजेपी दे सकती है सुप्रीम कोर्ट में दलील
नई दिल्ली: महाराष्ट्र मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है. Congress-NCP और शिवसेना ने शनिवार की सुबह हुए अप्रत्याशित शपथग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है. लेकिन बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर पूरी तरह से आश्वाश्त है और उसका दारोमदार एक दलील पर टिका हुआ है कि अजित पवार अब भी एनसीपी विधानमंडल दल के नेता हैं और इस नाते अगर अजित पवार सभी को बीजेपी के पक्ष में वोट देने का व्हिप जारी करते हैं और विधायक अगर विरोध में मत देते हैं तो स्पीकर सभी की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर सकते हैं. ऐसे 288 में से 53 विधायक कम हो जाएंगे और बहुमत साबित करने की संख्या 145 की बजाय 118 हो जाएगी. निर्दलियों के साथ बीजेपी पहले ही 118 के करीब संख्या का दावा किया है. इसलिए बीजेपी के नेता आशीष शेलार का कहना है कि अजित पवार को विधानमंडल दल का नेता चुना जाना पूरी तरह से वैध है और जबकि उनको हटाकर जयंत पाटिल को नेता बना देना पूरी तरह से गैर कानूनी है.