एमपी सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा की HC में दलील- बिना मेरा पक्ष सुने पेड न्यूज मामले में दोषी करार दे दिया

 नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ पेड न्यूज के मामले में जो भी रिकॉर्ड है उसमें कोई सबूत नहीं है

एमपी सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा की HC में दलील- बिना मेरा पक्ष सुने पेड न्यूज मामले में दोषी करार दे दिया

नरोत्तम मिश्रा ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ दलील दी गई कि चुनाव आयोग द्वारा गठित पेड न्यूज कमेटी जिसके रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया गया है, उस कमेटी ने बिना पक्ष सुने फैसला सुना दिया था जबकि नियम ये कहता है कि कमेटी कोई भी फैसला सुनाने से पहले आरोपी पक्ष को भी सुने.  नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ पेड न्यूज के मामले में जो भी रिकॉर्ड है उसमें कोई सबूत नहीं है ऐसे में चुनाव आयोग के फ़ैसले को रद्द किया जाए. अब दिल्ली हाईकोर्ट में 13 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. 

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दरअसल चुनाव आयोग ने पेड न्यूज का दोषी पाते हुए नरोत्तम मिश्रा को 23 जून को तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया था. आयोग ने पाया था कि साल 2008 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरें छपवाई गई, जो कि नियमों के विरुद्ध था.  

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को 15 दिनों के भीतर याचिका का निपटारा करने को कहा था. नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनोती दी थी लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने अर्जी को खारिज कर दिया. इसके बाद नरोत्तम की अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है. 


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