सुप्रीम कोर्ट ने NEET के टेस्ट को रद्द करने की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट पहले ही मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने NEET के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी है. ऐसे में याचिकाकर्ता अगले हफ्ते दोबारा केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन करें. NGO संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि 7 मई को हुई NEET की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग भाषाओं में दिए गए टेस्ट पेपर में प्रश्न अलग-अलग रहे और ये नियमों के खिलाफ हैं. इसके अलावा बिहार में पेपर लीक भी हुआ इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए.
इससे पहले खबर आई थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने NEET यानी कॉमन मेडिकल इंट्रेंस एक्जाम के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. इस संबंध में सीबीएसई को रिजल्ट ऐलान नहीं करने का निर्देश दिया गया है. दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने 7 मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सीबीएसई से बीती 22 मई को जवाब मांगा. यह परीक्षा अंडरग्रेजुएट मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई थी.
न्यायमूर्ति आर महादेवन की अवकाशकालीन पीठ ने मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक एक छात्र की मां की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई से जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया है कि परीक्षा ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों के समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है.
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